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B.Ed और D.El.Ed New Rules 2025: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें नया आदेश

शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अहम फैसला सुनाया है। हाल ही में जारी इस आदेश में B.Ed और D.El.Ed अभ्यर्थियों को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इससे पहले, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि B.Ed धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य होंगे। अब नए फैसले में TET और CTET को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है, जिससे लाखों उम्मीदवारों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल गया है।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश?

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तरीय TET और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) को लेकर स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें खुद तय करेंगी कि CTET धारकों को भर्ती में शामिल किया जाए या नहीं। यदि राज्य सरकार चाहे तो CTET पास अभ्यर्थियों को मान्यता दे सकती है, अन्यथा केवल राज्य TET पास उम्मीदवारों को ही शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु:

  • B.Ed धारक अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे CTET सर्टिफिकेट को मान्यता दें या न दें।
  • राज्य में शिक्षक भर्ती से पहले राज्य TET आयोजित किया जाएगा, और उसी के आधार पर भर्ती होगी।
  • यदि कोई राज्य CTET को मान्यता देता है, तो अभ्यर्थी बिना राज्य TET के भी शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे।

झारखंड शिक्षक भर्ती पर प्रभाव

झारखंड में पहले हाईकोर्ट ने CTET धारकों को भर्ती में शामिल करने की अनुमति दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई संशोधन करना है, तो वह भर्ती के नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही किया जाना चाहिए।

राज्य सरकारों के हाथ में फैसला

अब यह पूरी तरह से राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे शिक्षक भर्ती में CTET पास अभ्यर्थियों को मौका देंगी या नहीं। यानी यदि कोई राज्य चाहे तो CTET पास उम्मीदवारों को भर्ती में शामिल कर सकता है, लेकिन अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं चाहती तो केवल राज्य TET पास अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा।

क्या करें अभ्यर्थी?

  • यदि आप D.El.Ed धारक हैं, तो राज्य TET पास करना अनिवार्य है।
  • B.Ed अभ्यर्थियों को जूनियर लेवल शिक्षक भर्ती का इंतजार करना होगा।
  • राज्यों की नई शिक्षक भर्ती नीति पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि हर राज्य के नियम अलग-अलग हो सकते हैं।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में B.Ed धारक अब मान्य नहीं होंगे, और D.El.Ed अभ्यर्थियों के लिए राज्य TET पास करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वे CTET पास उम्मीदवारों को शामिल करें या न करें। ऐसे में अभ्यर्थियों को राज्य की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगातार अपडेट लेते रहना चाहिए।

क्या आपका राज्य CTET को मान्यता देगा? कमेंट में बताएं!

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