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हरियाणा में बड़ा बदलाव! 28 फरवरी से लागू होंगे 3 नए क्रिमिनल कानून, जानिए पूरी जानकारी

हरियाणा सरकार ने राज्य में बढ़ते गंभीर अपराधों को देखते हुए नए आपराधिक कानूनों को लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने इन कानूनों को पहले 30 मार्च से लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन अपराधों की गंभीरता को देखते हुए इसे अब 28 फरवरी से लागू किया जाएगा।

ये हैं नए आपराधिक कानून

हरियाणा में जिन तीन नए कानूनों को लागू किया जा रहा है, वे हैं:
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023

इन कानूनों का मकसद अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाना और न्याय प्रणाली को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना है।

नए कानूनों का असर और महत्व

अपराधों पर कड़ा नियंत्रण – कानूनों को अधिक सख्त और प्रभावी बनाया गया है, जिससे अपराधियों पर लगाम लगेगी।
न्याय प्रणाली में सुधार – आधुनिक आपराधिक प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा, जिससे मामलों का निपटारा तेज़ी से होगा।
सामाजिक सुरक्षा को मजबूती – नए कानूनों से लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी और अपराध की दर घटेगी।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन कानूनों के प्रभावों की लगातार निगरानी जरूरी होगी ताकि नागरिकों के अधिकारों पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।

सरकार की प्रतिबद्धता

हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य में अपराध नियंत्रण को नई दिशा देने के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित होगा। आने वाले दिनों में इन कानूनों के प्रभावों पर भी नज़र रखी जाएगी ताकि इनका सही क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

👉 क्या ये कानून अपराधों को रोकने में कारगर साबित होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें!

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